How can I create a Voter ID from home? घर से वोटर id कैसे बनाये

घर बैठे बनवाए वोटर ID बनाए

मतदाता ID बनाने के लिए विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अलग-अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। यह आमतौर पर निर्वाचन आयोग या सरकारी निकाय द्वारा प्रदान की जाती है। मैं एक आम तरीका बता सकता हूँ, जो अधिकांश देशों में प्रयोग किया जाता है:
ONLINE कैसे करें :-

उपरोक्त वेबसाइट पे और ऐसा पेज ओपन होगा फिर NEW RAGISTRATION FOR GENERAL ELECTORS PE JAAYE,
फिर जहाँ फॉर्म 6 लिखा है उसपे क्लिक करें तब एक ऐसा लॉग इन मेनू ओपन होगा,

उसके बाद अगर आप SIGN UP के आप्शन पे जाके अपना मोबाइल नंबर और मेल डालकर CAPTCHA भरकर CONTINUE पर क्लिक कर दीजिये,

फिर एक और पेज और ओपन होगा और उसमे डिटेल्स भरकर रिक्वेस्ट Otp पर क्लिक कर देंगे, फिर लॉग इन के पश्चात आप अपना डिटेल्स भर सबमिट कर देंगे और फिर निश्चित टीम के बाद आप अपने BLO से संपर्क कर पता करे क्या उनकी वोटर id आयी है या नहीं |
1. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं:
• अपने देश के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
• वहां “मतदाता पंजीकरण” या समर्थन के लिए एक विभाग होगा।
2. आवश्यक विवरण प्रदान करें:
• आपको अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे दस्तावेज़ प्रदान करने की संभावना है।
• आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, आदि जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी हो सकती है।
3. मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें:
• आपको आवश्यक फार्म भरना होगा और आपकी पहचान की प्रमाणित प्रतियाँ जमा करनी होंगी।
• कुछ देशों में आपको एक फोटोग्राफ़ भी प्रदान करना हो सकता है।
4. मतदान कार्ड प्राप्त करें:
• पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपको एक मतदान कार्ड जारी किया जाएगा। यह कार्ड आपकी मतदान क्षमता की पहचान के रूप में काम करता है।
यह संदर्भ आपके देश और संबंधित निर्वाचन आयोग के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग हो सकता है। इसलिए सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें।

मतदाताओं के लिए संसाधन
भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को समय पर और उपयोगी जानकारी उपलब्‍ध कराता है, जो सुलभ, सटीक और सुरक्षित निर्वाचन के हकदार हैं।
• मतदान करने के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं
आप एक मतदाता के रूप में अपना योगदान देने के लिए नीचे दिए लिंक से अपना डिटेल्स भर कर अपना मतदाता id घर से बना सकते हैं
1. सामान्य मतदाता- देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, सामान्‍य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है
2. https://www.nvsp.in/ पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें। आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।
यह कैसे पता करें कि आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं?
आप मत डालने करने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं इसे देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप मत डालने देने के पात्र हैं, अन्यथा, आपको https://www.nvsp.in/ पर पंजीकरण करना होगा।
मतदान करने के लिए पंजीकरण कराने की अपेक्षाएं
आप मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं, यदि आप:
• एक भारतीय नागरिक हैं
• आपने निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख अर्थात 1जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
• साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग / मतदान क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ आप पंजीकरण कराना चाहते हैं।
• एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्‍य नहीं हैं

ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करवाएं
• आप ऑफलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। दो प्रतियों में प्ररूप 6 भरें। प्ररूप 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है
• संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्‍तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
• किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें
आप नीचे दिए पीडीऍफ़ से देख सकते हैं कि फॉर्म का प्रारूप कैसा है
कौन है मतदाता : संविधान के अनुसार
• भारत का नागरिक होना: सबसे पहले, यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
• 18 वर्ष की आयु पूरी करना: मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2024 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्ति मतदाता बनने के योग्य हैं।
• मानसिक रूप से स्वस्थ होना: मतदाता मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे समझ होना चाहिए कि वह किसे वोट दे रहा है।
• निर्वाचक नामावली में नाम होना: मतदान करने के लिए, मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में होना चाहिए।
• किसी अपराध के लिए सजा न काट रहा हो: यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए सजा काट रहा है, तो वह उस अवधि के दौरान मतदान करने के लिए अयोग्य होता है।
कुछ अपवाद भी हैं:
• अप्रवासी भारतीय: कुछ शर्तों के साथ, अप्रवासी भारतीय भी मतदान कर सकते हैं।
• सैन्यकर्मी: सेना में तैनात सैनिकों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
• कारावास में बंद कैदी: कुछ अपवादों के साथ, जेल में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार नहीं है।
मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है
भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 मतदान के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसका मतलब है कि सरकार इस अधिकार को छीन नहीं सकती है। यह अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान किया जाता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
मतदान एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है
मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। यह नागरिकों को यह चुनने का अधिकार देता है कि उनके देश का नेतृत्व कौन करेगा और उनकी सरकार कैसे चलेगी। मतदान करके, नागरिक यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

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