Diwali पटाखे नियम दिल्ली:- इस दिवाली अब ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार की अपील को मानते हुए पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों पर छूट प्रदान की है।
इस नए नियम के तहत यह जानना बेहद जरूरी है कि इस दिवाली पटाखों का इस्तेमाल कैसे और कब किया जा सकता है। आइए समझते हैं दिल्ली में दिवाली के लिए ग्रीन पटाखों से जुड़ी पूरी नियमावली और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने के आसान उपाय।
Diwali पटाखे नियम दिल्ली अब ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश Diwali पटाखे नियम दिल्ली के अनुसार, इस दिवाली केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। पटाखे जलाने की अनुमति केवल तय समय के लिए दी गई है:
- दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन
- सुबह 6 बजे से 7 बजे तक
- रात 8 बजे से 10 बजे तक
सिर्फ पंजीकृत और NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर-पंजीकृत पटाखों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे पटाखे जब्त किए जा सकते हैं।
यह भी पढ़े:- दिल्ली में फिर चमकेंगे पटाखे, दिल्ली पटाखा बैन हटेगा
दिल्ली-एनसीआर में पटाखे कहाँ मिलेंगे?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश Diwali पटाखे नियम दिल्ली के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत स्थानों पर ही होगी। जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से गश्त दल (patrolling team) बनाए जाएंगे, जो इन बिक्री स्थलों की निगरानी करेंगे।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अनधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए दिवाली पर पटाखे खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ अधिकृत और पंजीकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं।
ग्रीन पटाखों की खासियत और फायदे
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल माने जाते हैं।
- ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में लगभग 30% कम प्रदूषण फैलाते हैं।
- धूल और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होता है।
- इन पटाखों में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन नहीं होते।
- NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा विकसित ये पटाखे बच्चों और परिवार के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं।
ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करके आप मस्ती भी करें और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।
यह भी पढ़े:- gssc टैक्स इन्स्पेक्टर भर्ती
सुप्रीम कोर्ट का संदेश: सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल दिवाली
Diwali पटाखे नियम दिल्ली में चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की तस्करी और गैर-ग्रीन पटाखों का उपयोग पर्यावरण और लोगों के लिए हानिकारक है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है:
- पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- जनता को दिवाली का सुरक्षित और कानूनी आनंद देना
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति से इस दिवाली का उत्सव पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिहाज से संतुलित तरीके से मनाया जा सकेगा।
निष्कर्ष
इस दिवाली 2025, Diwali पटाखे नियम दिल्ली के अनुसार केवल NEERI द्वारा अनुमोदित ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें।
- पटाखे निर्धारित समय में ही जलाएं।
- सिर्फ अधिकृत दुकानों से खरीदारी करें।
- ऑनलाइन या गैर-पंजीकृत पटाखों से दूरी बनाएं।
इस नियमावली से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि परिवार और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस बार दिवाली सुरक्षित, जिम्मेदार और हरे पटाखों के साथ मनाएँ।
यह भी पढ़े:-